होममनोरंजनDelhi News: राजस्थान बस धमाके के दोषी की मौत की सजा रद्द
मनोरंजन

Delhi News: राजस्थान बस धमाके के दोषी की मौत की सजा रद्द

Delhi News: राजस्थान बस धमाके के दोषी की मौत की सजा रद्द Delhi News: राजस्थान के दौसा जिले में एक बस धमाके के तीन दशक बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक दोषी की मौत की सजा रद्द कर दी। शीर्ष अदालत ने विशेष अदालत को नए स…

Hindustan के अनुसार22 जुलाई 2026 को 04:03 am बजे
Delhi News: राजस्थान बस धमाके के दोषी की मौत की सजा रद्द

सौजन्य से:- Hindustan

Delhi News: राजस्थान बस धमाके के दोषी की मौत की सजा रद्द

Delhi News: राजस्थान के दौसा जिले में एक बस धमाके के तीन दशक बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक दोषी की मौत की सजा रद्द कर दी। शीर्ष अदालत ने विशेष अदालत को नए स

Delhi News: राजस्थान के दौसा जिले में एक बस धमाके के तीन दशक बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक दोषी की मौत की सजा रद्द कर दी। शीर्ष अदालत ने विशेष अदालत को नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया। इसके अलावा इस मामले में उम्रकैद पाए एक अन्य दोषी को बरी कर दिया। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा छह लोगों को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की अपीलें खारिज कर दीं। जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने मौत की सजा पाए दोषी अब्दुल हमीद के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के 2019 के फैसले को रद्द कर दिया।

पीठ ने कहा कि उसके वकील ने उसे ठीक से कानूनी मदद नहीं दी थी। आगरा से बीकानेर जा रही बस में 22 मई, 1996 को हुए धमाके के बाद बीते समय को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तय की गई कोर्ट में नए सिरे से सुनवाई का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोशिश यह होनी चाहिए कि सुनवाई एक साल में पूरी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर हमीद को अपनी पसंद का वकील रखने की इजाज़त होगी और सुनवाई करने वाली कोर्ट की अध्यक्षता एक वरिष्ठ जज करेंगे, जिन्हें सेशन कोर्ट में सुनवाई का काफी अनुभव हो। इसके अलावा, पीठ ने पप्पू उर्फ सलीम को बरी कर दिया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद सुनाई थी।

लेखक के बारे में

Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Powered by Reporting Rajasthan Files

संबंधित ख़बरें