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हाथापाई के बाद मारी थी गोलीः जयपुर कोर्ट ने काम वाली महिला के कातिल को सुनाई उम्रकैद

हाथापाई के बाद मारी थी गोलीः जयपुर कोर्ट ने काम वाली महिला के कातिल को सुनाई उम्रकैद बेटी के साथ कपड़े धोने गई महिला का शव आरोपी के किराए के कमरे में मिला था. Published : September 3, 2026 at 5:55 PM IST जयपुर: अतिरिक्त…

ETV Bharat के अनुसार3 सितंबर 2026 को 06:34 pm बजे
हाथापाई के बाद मारी थी गोलीः जयपुर कोर्ट ने काम वाली महिला के कातिल को सुनाई उम्रकैद

सौजन्य से:- ETV Bharat

हाथापाई के बाद मारी थी गोलीः जयपुर कोर्ट ने काम वाली महिला के कातिल को सुनाई उम्रकैद

बेटी के साथ कपड़े धोने गई महिला का शव आरोपी के किराए के कमरे में मिला था.

Published : September 3, 2026 at 5:55 PM IST

जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 4, महानगर प्रथम ने महिला की हत्या के दोषी रामवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने घर में काम करने आने वाली महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी. वहीं, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की लापरवाही के चलते रामवीर को आर्म्स एक्ट के आरोप से बरी कर दिया है.

पीठासीन अधिकारी विकास कुमार स्वामी ने अपने आदेश में कहा-आर्म्स एक्ट को लेकर डीसीपी दक्षिण ने अभियोजन स्वीकृति जारी की थी, लेकिन इस दस्तावेज को साबित करने के लिए डीसीपी, दक्षिण को अदालत में पेश नहीं किया गया. ऐसे में अभियोजन स्वीकृति को जांच अधिकारी की ओर से पेश करने मात्र से उसमें अंकित तथ्य साबित नहीं माने जा सकते.

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काम पर गई थीं बहू-पोती: अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मुनेश कुमार गुप्ता ने अदालत को बताया- परिवादी प्रेमचंद ने 17 अगस्त, 2021 को मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी पुत्रवधू सुमन और पोती नेहा दोपहर में कपड़ों की धुलाई का काम करने गई थीं. करीब पौने तीन बजे पुत्रवधू के फोन से उसके पोते के पास फोन आया कि सुमन की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है.

सूचना पर जब परिवादी थाने पहुंचे, तो पुलिस पोती नेहा से पूछताछ कर रही थी. नेहा ने बताया कि वे दोनों रामवीर के घर काम करने गई थीं. इस दौरान सुमन और रामवीर की किसी बात को लेकर हाथापाई हो गई और रामवीर ने पिस्टल से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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आरोपी का बचाव रहा नाकाम: सुनवाई के दौरान अभियुक्त पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. वह न तो मौके पर मौजूद था और न ही उसे घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया है. उसके किराए के कमरे से महिला का शव मिलने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि उसने हत्या की है. दोनों पक्षों की बहस और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा और जुर्माने से दंडित किया.

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