होमक्राइमजयपुर: नाबालिग से सालों तक दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
क्राइम

जयपुर: नाबालिग से सालों तक दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

जयपुर: नाबालिग से सालों तक दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा जयपुर की विशेष अदालत ने एक गंभीर आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई. Published : September 10, 202…

ETV Bharat के अनुसार10 सितंबर 2026 को 06:05 pm बजे
जयपुर: नाबालिग से सालों तक दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

सौजन्य से:- ETV Bharat

जयपुर: नाबालिग से सालों तक दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

जयपुर की विशेष अदालत ने एक गंभीर आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई.

Published : September 10, 2026 at 10:16 PM IST

जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से सालों तक दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 48 साल के इस अभियुक्त पर 3.06 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पिता-पुत्री के रिश्ते को कलंकित करते हुए करीब छह साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया है. ऐसे में उसके खिलाफ नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने मकान हड़पने के लिए पीड़िता की मां के एक व्यक्ति के साथ षड्यंत्र रचने की बात कही है, जबकि उस व्यक्ति ने बतौर गवाह कहा है कि अभियुक्त के जेल जाने के बाद उसने यह मकान पीड़िता की मां से मौखिक रूप से खरीद लिया है. अदालत ने कहा कि यदि पीड़िता की मां का ऐसा आशय होता तो वह पहले ही उक्त मकान को इस गवाह को बेच देती. अभियुक्त ने अपनी इच्छा से ही यह मकान पीड़िता की मां के नाम पर खरीदा था.

इसे भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा, दो मामलों में पूर्व में भी हो चुकी है सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मां ने 13 जनवरी 2023 को हरमाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसे पहले पति से एक पुत्री है. उसने साल 2014 में तलाक होने के बाद अभियुक्त से विवाह कर लिया था. रिपोर्ट में कहा गया कि एक माह पहले उसकी तबीयत खराब थी और अभियुक्त उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था. इस दौरान पीड़िता ने बीच-बचाव करते हुए कहा कि उसने उसे नहीं छोड़ा, बीमार मां को तो छोड़ दे. इसके बाद पूछने पर पीड़िता ने उसे बताया कि जब वह दस साल की थी, अभियुक्त तब से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है. इसके कुछ दिनों बाद अभियुक्त पीड़िता को तीन लाख रुपए में बेचने के लिए भी तैयार हो गया.

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने कहा कि मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट उसके खिलाफ नहीं आई है. इसके अलावा पीड़िता की मां एक व्यक्ति से मिलकर उसका मकान हड़पना चाहती है, इसलिए पीड़िता को मोहरा बनाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़ें- उदयपुर के आश्रम में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, संचालिका से शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

Powered by Reporting Rajasthan Files

संबंधित ख़बरें