होमक्राइमजयपुर में नगर-निगम चुनाव के बाद विजय जुलूस पर रोक: 13 से 25 सितंबर तक लागू रहेगा आदेश, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी - Jaipur News
क्राइम

जयपुर में नगर-निगम चुनाव के बाद विजय जुलूस पर रोक: 13 से 25 सितंबर तक लागू रहेगा आदेश, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी - Jaipur News

- Hindi News - Local - Rajasthan - Jaipur - Jaipur Municipal Election | Victory Procession Banned By Administration जयपुर में नगर-निगम चुनाव के बाद विजय जुलूस पर रोक:13 से 25 सितंबर तक लागू रहेगा आदेश, उल्लंघन पर कानूनी…

Dainik Bhaskar के अनुसार9 सितंबर 2026 को 08:05 am बजे
जयपुर में नगर-निगम चुनाव के बाद विजय जुलूस पर रोक:  13 से 25 सितंबर तक लागू रहेगा आदेश, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी - Jaipur News

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

- Hindi News

- Local

- Rajasthan

- Jaipur

- Jaipur Municipal Election | Victory Procession Banned By Administration

जयपुर में नगर-निगम चुनाव के बाद विजय जुलूस पर रोक:13 से 25 सितंबर तक लागू रहेगा आदेश, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी

- कॉपी लिंक

नगरीय निकाय चुनाव 2026 के तहत जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में एडिशनल कमिश्नर (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। यह आदेश 13 सितंबर से 25 सितंबर तक प्रभावी रहेगी।

आदेश के अनुसार जयपुर पुलिस आयुक्तालय के तहत आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।

यह आदेश कानून-व्यवस्था, लोक शांति और जान-माल की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

13 से 25 सितंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश

यह आदेश 13 सितंबर 2026 से 25 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है।

9 और 11 सितंबर को मतदान, 14 को मतगणना

राजस्थान निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर और द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर 2026 को होगा। 14 सितंबर को मतगणना प्रस्तावित है। इसके बाद 21 सितंबर को अध्यक्ष पद तथा 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन होना है।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

आदेश की व्यक्तिगत रूप से पालना कराना संभव नहीं होने के कारण इसे पुलिस थानों, प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कार्यालयों के सूचना पट्टों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा।

निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Topics:

- LIVEजयपुर- दूदू में फर्जी मतदान को लेकर दो पक्ष भिड़े: डूंगरपुर में वोट डालने कुवैत से आए ज्वेलरी कारोबारी; नाथद्वारा में 'आप' प्रत्याशी को पुलिस ने पकड़ा

- LIVEमिठाई के डिब्बों में निकले 500-500 के नोट: जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा का रोड शो, अजमेर में विधायक ने महिला संग डांस किया

- जयपुर में वोटिंग के दौरान मशीन का बटन खराब हुआ: चुनाव चिन्ह साफ नहीं दिखा तो निर्दलीय प्रत्याशी ने प्रदर्शन किया, कानोता में वोटिंग रोककर नई मशीन मंगवाई

Powered by Reporting Rajasthan Files

संबंधित ख़बरें