राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, चारदीवारी में अतिक्रमण पर कार्रवाई के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के प्रमुख बाजारों जैसे कि जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार और चांदपोल से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के बावजूद गुलाबी नगरी जयपुर के हेरिटेज लुक पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है।

सौजन्य से:- First India News
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है. राजधानी के चारदीवारी में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्त है. हाईकोर्ट ने जौहरी बाजार,चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार,चांदपोल सहित अन्य प्रमुख बाजारों से तुरंत अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए.
नगर निगम को अतिक्रमणों को चिन्हित कर तुरंत हटाने के निर्देश दिए. हाईकोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने आदेश दिए. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा-"नवम्बर 2027 में जयपुर 300 साल का हो जाएगा.
"यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में गुलाबी नगरी जयपुर" शामिल है. "हेरिटेज लुक प्रभावित होने से यूनेस्को का खिताब" छिन सकता है. याचिकाकर्ता जितेंद्र शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए. याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट उमेश व्यास ने पैरवी की.
राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर:
-राजधानी के चारदीवारी में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्त
-हाईकोर्ट ने जौहरी बाजार,चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार,चांदपोल सहित
-अन्य प्रमुख बाजारों से तुरंत अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश
-नगर निगम को अतिक्रमणों को चिन्हित कर तुरंत हटाने के दिए निर्देश
-हाईकोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने दिए आदेश
-अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा-"नवम्बर 2027 में जयपुर 300 साल का हो जाएगा"
-यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है गुलाबी नगरी जयपुर"
-हेरिटेज लुक प्रभावित होने से छिन सकता है यूनेस्को का खिताब"
-याचिकाकर्ता जितेंद्र शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए आदेश
-याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट उमेश व्यास ने की पैरवी
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