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खदानों के बीच की भूमि अब लीज में होगी शामिल: राजस्थान सरकार ने खान रियायत नियमों में किया संशोधन, विधायक बोले-खान धारकों को लाभ मिलेगा - Makrana News

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Dainik Bhaskar के अनुसार11 जुलाई 2026 को 04:11 am बजे
खदानों के बीच की भूमि अब लीज में होगी शामिल:  राजस्थान सरकार ने खान रियायत नियमों में किया संशोधन, विधायक बोले-खान धारकों को लाभ मिलेगा - Makrana News

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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खदानों के बीच की भूमि अब लीज में होगी शामिल:राजस्थान सरकार ने खान रियायत नियमों में किया संशोधन, विधायक बोले-खान धारकों को लाभ मिलेगा

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राजस्थान सरकार ने खान धारकों को राहत देते हुए राजस्थान लघु खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 लागू किए हैं। इन संशोधित नियमों के तहत, अब दो या दो से अधिक खनन पट्टों या खदान लाइसेंसों के बीच स्थित छोटे रिक्त सरकारी क्षेत्रों को संबंधित पट्टाधारको

इस फैसले पर मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था को भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया था, जिससे खान धारकों में असंतोष था। उन्होंने बताया कि उन्होंने विधानसभा के प्रत्येक सत्र में यह मुद्दा उठाया और माइन्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार मुलाकात कर इस व्यवस्था को पुनः लागू करने की मांग की थी।

विधायक गैसावत ने आगे कहा कि सरकार द्वारा नियमों में संशोधन कर विस्तार (एक्सटेंशन) की व्यवस्था दोबारा लागू किए जाने से मकराना सहित पूरे प्रदेश के हजारों खान धारकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि अब खानों के अगवाड़ में मौजूद सरकारी भूमि और खानों के बीच के गैप एरिया को भी ई-नीलामी के जरिए खान धारकों को दिया जा सकेगा। यह निर्णय खनन उद्योग, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा।

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