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जोधपुर कोर्ट में फिर अटका सलमान खान का केस, कांकाणी हिरण शिकार मामले पर टली सुनवाई

जोधपुर कोर्ट में फिर अटका सलमान खान का केस, कांकाणी हिरण शिकार मामले पर टली सुनवाई Kankani Blackbuck poaching case: जोधपुर में करीब 28 वर्षों से चर्चा में बना कांकाणी काला हिरण शिकार मामला एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट मे…

ABP News के अनुसार14 जुलाई 2026 को 05:32 am बजे
जोधपुर कोर्ट में फिर अटका सलमान खान का केस, कांकाणी हिरण शिकार मामले पर टली सुनवाई

सौजन्य से:- ABP News

जोधपुर कोर्ट में फिर अटका सलमान खान का केस, कांकाणी हिरण शिकार मामले पर टली सुनवाई

Kankani Blackbuck poaching case: जोधपुर में करीब 28 वर्षों से चर्चा में बना कांकाणी काला हिरण शिकार मामला एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आगे नहीं बढ़ सका.

जोधपुर में करीब 28 वर्षों से चर्चा में बना कांकाणी काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट में आगे नहीं बढ़ सकी. सोमवार को राज्य सरकार की ओर से दायर लीव टू अपील (कोर्ट से अपील करने की अनुमति) और अभिनेता सलमान खान की अपील पर सुनवाई हुई, लेकिन सह-आरोपियों की ओर से समय मांगे जाने के कारण कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित कर दी.

मामले की सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ के समक्ष हुई. सुनवाई के दौरान अभिनेता सैफ अली खान सहित अन्य सह-आरोपियों के अधिवक्ताओं ने अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया. कोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी.

कोर्ट आरोपियों को पेश होने के दे सकता है निर्देश

हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो मामले से जुड़े अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं. विश्नोई समाज की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने बताया कि कोर्ट ने समय देने के साथ यह संकेत भी दिया है कि आगामी सुनवाई में यदि जरूरत पड़ी तो आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा सकती है.

क्या है पूरा मामला?

यह बहुचर्चित मामला 1-2 अक्टूबर 1998 की रात जोधपुर जिले के कांकाणी गांव में कथित काले हिरण के शिकार से जुड़ा है. लूणी थाने में दर्ज इस प्रकरण में अभिनेता सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को आरोपी बनाया गया था. सभी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 और 51 के तहत मुकदमा चला.

5 अप्रैल 2018 को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था. सलमान खान ने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी, जबकि राज्य सरकार ने सह-आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में लीव टू अपील दाखिल कर रखी है. अब इस चर्चित मामले पर सभी की निगाहें चार सप्ताह बाद होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं.

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