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राजस्थान पंचायत चुनाव: आज से नामांकन शुरू, जानें सरपंच पद के कैसे और कहां भर सकते हैं फॉर्म

यदि आप भी सरपंच पद के लिए ताल ठोक रहे हैं, तो नामांकन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया, जरूरी नियम और आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे विस्तार से दी गई है। सरपंच पद के लिए आवश्यक योग्यता और नियम न्यूनतम आयु: उम्मीदवार की आयु क…

Navbharat Times के अनुसार8 अक्टूबर 2026 को 07:04 am बजे
राजस्थान पंचायत चुनाव: आज से नामांकन शुरू, जानें सरपंच पद के कैसे और कहां भर सकते हैं फॉर्म

सौजन्य से:- Navbharat Times

यदि आप भी सरपंच पद के लिए ताल ठोक रहे हैं, तो नामांकन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया, जरूरी नियम और आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे विस्तार से दी गई है।

सरपंच पद के लिए आवश्यक योग्यता और नियम

न्यूनतम आयु: उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।वोटर लिस्ट में नाम: उम्मीदवार का नाम संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है।

शौचालय की शर्त: प्रत्याशी के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय (तीन दीवारों, दरवाजा और छत युक्त) होना अनिवार्य है और इसका शपथ-पत्र देना होगा।

संतान संबंधी नियम: सरकार की ओर से नियमों में किए गए हालिया बदलाव के तहत दो से अधिक बच्चों संबंधी अयोग्यता का नियम हटा दिया गया है।

नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज

राजस्थान पंचायत चुनाव नामांकन पर्चा भरते समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित कागजात संलग्न करने होंगे।नामांकन फॉर्म (प्रारूप-4): पूरी तरह से सही और साफ सुथरे अक्षरों में भरा हुआ।

घोषणा पत्र व शपथ पत्र (प्रारूप 4-घ): जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड (यदि कोई हो), चल-अचल संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देनी होती है। (शपथ-पत्र नोटरी या मजिस्ट्रेट से सत्यापित होना चाहिए)।

शौचालय का घोषणा पत्र: घर में कार्यशील शौचालय (चालू शौचालय) होने का अंडरटेकिंग।

पहचान और आयु प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र।

जाति प्रमाण पत्र: यदि सीट एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षित है, या सामान्य सीट पर आरक्षण संबंधी रियायत (जमानत राशि में छूट) चाहिए।

जमानत राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट): सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के लिए ₹500, जबकि महिला, एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ₹250 निर्धारित है।

प्रस्तावक: संबंधित ग्राम पंचायत के मतदाताओं का प्रस्ताव और उनके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।

फॉर्म भरते समय न करें ये गलतियां (खारिज हो सकता है पर्चा)

राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त हिदायत दी है कि नामांकन फॉर्म (प्ररूप-4) में कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें। यदि कोई जानकारी लागू नहीं होती है, तो उसमें 'लागू नहीं' या 'शून्य' दर्ज करें। खाली कॉलम छोड़ने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाएगा और सुधार न करने की स्थिति में नामांकन रद्द किया जा सकता है।नामांकन और चुनाव का आगे का शेड्यूल

नामांकन की अंतिम तिथि: 13 अक्टूबर (दोपहर 3:00 बजे तक)फॉर्मों की जांच (स्क्रूटनी): 14 अक्टूबर

नाम वापसी की अंतिम तिथि: 15 अक्टूबर (दोपहर 3:00 बजे तक, जिसके तुरंत बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे)

मतदान प्रक्रिया:सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर (मतपत्र) से होगा और मतदान संपन्न होते ही उसी दिन शाम को परिणाम घोषित किए जाएंगे।

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