राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव का नया शेड्यूल, जानें कब होंगे चुनाव
राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट पेश कर दिया है, जिसके आधार पर चुनाव प्रक्रिया का पूरा प्लान बताया गया है। 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग को डेटा सौंपा जाएगा, 15 अगस्त तक आरक्षण लॉटरी पूरी होगी और 15 नवंबर तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग आगामी दिनों में चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी करेगा।

सौजन्य से:- Navbharat Times
राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा पेश कर निकाय और पंचायत चुनाव की समयसीमा तय कर दी है। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद की ओर से दिए गए शपथ पत्र के अनुसार 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग को डेटा सौंपा जाएगा, 15 अगस्त तक आरक्षण लॉटरी पूरी होगी और 15 नवंबर तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे।
जयपुर: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। लंबे समय से जिन तारीखों का इंतजार था। वह इंतजार भी अब खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट पेश करते हुए चुनाव प्रक्रिया का पूरा प्लान बता दिया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद की ओर से चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा शपथ पत्र हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया।
जानिए कब होंगे निकाय और पंचायत चुनाव
राज्य सरकार की ओर से जो शपथ पत्र हाईकोर्ट में पेश किया गया है। उसके मुताबिक 5 अगस्त को ओबीसी आयोग को संपूर्ण डाटा दे दिया जाएगा। यानी अलग अलग वर्ग का डाटा आयोग को सौंप दिया जाएगा। 15 अगस्त तक आरक्षण व्यवस्था की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और 15 नवंबर तक पंचायत और निकाय चुनाव पूरे कराए जाने की बात कही गई है।
चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी करेगा राज्य निर्वाचन आयोग
राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश करके निकाय और पंचायत चुनाव के बारे में जानकारी दे दी गई है। अब आगे का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का है। चुनाव का पूरा शेड्यूल राज्य निर्वाचन आयोग आगामी दिनों में जारी करेगा। यानी अधिसूचना जारी होना, नामांकन की तारीख, नामांकन जांच, वापसी की तारीख, मतदान और मतगणना की पूरी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की जाएगी।
चुनाव का रास्ता हुआ साफ
राज्य के 7 हजार से ज्यादा पंचायत और निकायों के चुनाव लंबे समय से अटके हुए थे। इसे लेकर चौमू निवासी गिरिराज सिंह देवंदा की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। उनकी ओर से एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा और अभिषेक देवंदा ने लगातार हाईकोर्ट में पैरवी की। एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि हाईकोर्ट दो बार चुनाव कराने के आदेश दे चुका है। पूर्व में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का आदेश दिया था और बाद में 31 जुलाई तक चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए थे। इन दोनों तारीखों तक चुनाव नहीं कराए जाने से हाईकोर्ट ने काफी नाराजगी जाहिर की थी।
लेखक के बारे मेंपुलकित सक्सेनापुलकित सक्सेना नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। वह साल 2022 नवंबर महीने से नवभारत टाइम्स की डिजिटल विंग से जुड़े। वर्तमान में राजस्थान के लिए काम करते हैं। 2019 में पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली के नेशनल टीवी चैनल में इनपुट डेस्क से की। बीते 7 सालों में टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया और अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका में कार्यरत हैं।
राजस्थान की राजनीति, क्राइम, करंट अफेयर्स और ऑफ बीट खबरों पर नजर रखना पुलकित सक्सेना की पहली प्राथमिकता रहती है।
विशेषज्ञता- राजनीति, क्राइम, एनलिसिस, सियासी उठा पटक को कवर करना।
पत्रकारिता अनुभव: 7 साल से कार्यरत
पुलकित सक्सेना ने साल 2017 में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन पूरी की। साल 2019 में देश की प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से दिल्ली में प्रथम श्रेणी से पोस्ट ग्रेजुएशन पत्रकारिता में किया। इसके बाद साल 2019 में दिल्ली से टीवी 100 न्यूज चैनल से पत्रकारिता की शुरुआत की। इसके बाद राजस्थान के यूट्यूब न्यूज चैनल में एंकरिंग, पैकेज क्रिएशन और सोशल मीडिया हैंडल के लिए सक्रियता से काम किया। साल 2022 के नवंबर महीने में वह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में जुड़े। वर्तमान में बीते तीन साल से वह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।... और पढ़ें
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