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राजस्थान HC ने सरकारी जमीन पर कॉलोनियों के वैधीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई

राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनियों को वैध करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि यह आदेश किस कानून के अनुसार दिया गया है।

Live Hindustan के अनुसार7 जुलाई 2026 को 10:08 am बजे
राजस्थान HC ने सरकारी जमीन पर कॉलोनियों के वैधीकरण के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई

सौजन्य से:- Live Hindustan

सरकारी जमीन पर कॉलोनियों को वैध करने के आदेश पर रोक; राजस्थान HC ने सरकार से मांगा जवाब

राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बनी कॉलोनियों को वैध करने के भजनलाल शर्मा की सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत इस मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनियों को नियमित करने के राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत का मानना है कि इस आदेश से अतिक्रमण बढ़ेगा। यह आदेश कानून के अनुकूल नहीं है। कोर्ट ने इसका कानूनी आधार पूछते हुए राजस्थान की सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने राजस्थान के नगरीय विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) से पूछा है कि किस वैधानिक अधिकार के तहत यह आदेश जारी किया गया?

सुनवाई के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि सरकारी भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन संबंधी आदेश कानून के अनुरूप प्रतीत नहीं होता। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई तक संबंधित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

याचिका में क्या दलील?

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने सरकारी भूमि पर विकसित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए आदेश जारी किया है जबकि ऐसा करने का स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह के आदेश से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा और सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जवाब देने के आदेश

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि संबंधित भूमि सरकारी स्वामित्व की है तो उसे नियमित करने का अधिकार किस कानून या नियम के तहत इस्तेमाल किया गया? अदालत ने इस संबंध में स्पष्ट जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

कॉलोनियों के नियमन की प्रक्रिया पर रोक

अदालत के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनियों के नियमन की प्रक्रिया पर रोक लग गई है। अब राज्य सरकार को अगली सुनवाई में अपना पक्ष और आदेश का कानूनी आधार स्पष्ट करना होगा। मामले को राजस्थान में सरकारी जमीन पर विकसित कॉलोनियों के नियमन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में माना जा रहा है। अदालत के अंतिम निर्णय का प्रभाव ऐसे कई मामलों पर पड़ सकता है। इनमें सरकारी जमीन पर वर्षों से कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम पर होंगे सूबे के 4 पार्कों के नाम

इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 प्रमुख पार्कों का नाम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की। राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि जयपुर के वुडलैंड पार्क, उदयपुर में सेक्टर-12 योजना के पार्क, जोधपुर के विवेक विहार के सेंट्रल पार्क और कोटा में रामचंद्रपुरा अटवाल नगर के पार्क का नाम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा।

लेखक के बारे में

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