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जोधपुर में स्लीपर व लग्जरी बसों पर कार्रवाई, 10 बसें सीज

जोधपुर में अवैध मॉडिफिकेशन वाली लग्जरी एवं स्लीपर बसों के विरुद्ध सोमवार को बड़ी कार्रवाई की गई. नियमों के अनुसार संबंधित बसों को सीज किया गया तथा उनके चालान बनाए गए.

ETV Bharat के अनुसार13 जुलाई 2026 को 04:07 pm बजे
जोधपुर में स्लीपर व लग्जरी बसों पर कार्रवाई, 10 बसें सीज

सौजन्य से:- ETV Bharat

Action in Jodhpur : न्यायिक अधिकारियों की जोधपुर में स्लीपर व लग्जरी बसों पर बड़ी कार्रवाई

जोधपुर में अवैध मॉडिफिकेशन वाली 10 बसों पर कार्रवाई, सीज एवं चालान किए गए...

Published : July 13, 2026 at 8:39 PM IST

जोधपुर: अवैध मॉडिफिकेशन वाली लग्जरी एवं स्लीपर बसों के विरुद्ध सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 बसों पर कार्रवाई की गई. नियमों के अनुसार संबंधित बसों को सीज किया गया तथा उनके चालान बनाए गए. यह कार्रवाई राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जोधपुर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश त्यागी एवं म जिला एवं सेशन न्यायाधीश व प्राधिकरण के अध्यक्ष पूरण कुमार शर्मा के निर्देशों की पालना के तहत की गई.

सुरक्षित परिवहन के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा वैधानिक प्रावधानों एवं सरकारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया. पूरी कार्रवाई को निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए न्यायपालिका, पुलिस एवं परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे. इनमें एडीजे राकेश रामावत, डॉ. मनीष हरजाई, पुलिस निरीक्षक जेठुदान तथा परिवहन विभाग से महेंद्र सिंह एवं परिवहन निरीक्षक विनय सिंह प्रमुख रूप से शामिल रहे.

तीन स्थानों पर संयुक्त औचक निरीक्षण : अभियान के दौरान बॉम्बे मोटर चौराहा, कल्पतरु बस स्टैंड एवं बारहवीं रोड चौराहा पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा परिवहन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त जांच टीम के साथ औचक निरीक्षण किया गया. इस दौरान अवैध रूप से संचालित तथा अनधिकृत संरचनात्मक बदलाव (Modification) करने वाली स्लीपर एवं लग्जरी बसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 बसों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई तथा उन्हें सीज कर चालान बनाए गए.

मोटर वाहन अधिनियम एवं AIS-119 के उल्लंघन पर कार्रवाई : मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं AIS-119 के प्रावधानों का उल्लंघन कर संचालित तथा बसों की संरचना में अनधिकृत संशोधन (Structural Modifications) करने वाली बसों के विरुद्ध यह सख्त कार्रवाई की गई.

विशेष अभियान के दौरान कुल 10 बसों का निरीक्षण (Inspection) किया गया. जांच के दौरान विभिन्न नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित बसों के विरुद्ध नियमानुसार चालान बनाए गए तथा नियमों की अवहेलना करने वाले संचालकों पर जुर्माना लगाया गया. वहीं, जिन बसों में गंभीर अनियमितताएं एवं अनधिकृत संरचनात्मक बदलाव (Structural Modifications) पाए गए, उन्हें मौके पर ही नियमानुसार सीज़ (Seized) कर दिया गया.

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आमजन कर सकते हैं याचिका प्रस्तुत : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन से अपील की गई है कि स्लीपर एवं लग्जरी बसों की जांच यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जान-माल की हानि रोकने के उद्देश्य से की जा रही है. इसमें सभी नागरिक सहयोग करें. यदि कोई यात्री किसी ट्रेवल्स एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करवाना चाहता है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायालय परिसर, जोधपुर महानगर में संपर्क कर स्थायी लोक अदालत में वाद प्रस्तुत कर सकता है.

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