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'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार': जयपुर में 2865 किलो दूषित मिठाइयां नष्ट, अलवर में 10,070 किलो मसाले जब्त

'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार': जयपुर में 2865 किलो दूषित मिठाइयां नष्ट, अलवर में 10,070 किलो मसाले जब्त विभाग का कहना है कि जहां भी खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. Publish…

ETV Bharat के अनुसार20 अगस्त 2026 को 03:56 pm बजे
'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार': जयपुर में 2865 किलो दूषित मिठाइयां नष्ट, अलवर में 10,070 किलो मसाले जब्त

सौजन्य से:- ETV Bharat

'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार': जयपुर में 2865 किलो दूषित मिठाइयां नष्ट, अलवर में 10,070 किलो मसाले जब्त

विभाग का कहना है कि जहां भी खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

Published : August 20, 2026 at 8:49 PM IST

जयपुर: 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने गुरुवार को जयपुर और अलवर में बड़ी कार्रवाई की. इसके तहत जयपुर में 2865 किलो दूषित मिठाइयां नष्ट कराई गईं. वहीं, अलवर में 10,070 किलो मसाले जब्त किए गए.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ टी शुभमंगला के निर्देशन एवं संयुक्त आयुक्त डॉ विजय प्रकाश शर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए 2865 किलो दूषित मिठाइयां नष्ट कराई गईं और 10070 किलो मसाले जांच रिपोर्ट आने तक जब्त किए गए. सांगानेर में एक फर्म के कारखाने में 107 जंग लगे टीनों में करीब 1605 किलो सड़ी एवं दुर्गंधयुक्त मिठाइयां मिलीं. मौके पर कीड़े पड़ी चाशनी, अत्यधिक गंदगी, खाद्य सामग्री के पास एसिड के कैन तथा अन्य गंभीर अनियमितताएं भी मिलीं. टीम ने पूरी मिठाई मौके पर नष्ट कराई, मावा और काजू कतली के नमूने लिए. ग्राम घेघा, बगरू स्थित एक मिठाई की दुकान पर कार्रवाई के दौरान करीब 1260 किलो मिल्क केक एवं डोडा बर्फी नष्ट कराई गई. बिना खाद्य लाइसेंस संचालित निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाया गया.

पढ़ें: जयपुर में बड़ा एक्शन: बिना लाइसेंस चल रहे कारखाने पर छापा, 300 किलो मिलावटी सोन पपड़ी नष्ट

अलवर में 10070 किलो मसाले जब्त: अलवर एमआईए स्थित एक स्पाइसेज फर्म से धनिया, हल्दी, मिर्च एवं मिश्रित मसालों के 8 नमूने लिए गए. जांच रिपोर्ट तक 4500 किलो धनिया, 3000 किलो हल्दी, 2400 किलो मिर्च और 170 किलो मिक्स मसाले जब्त किए गए. असुरक्षित पाए गए धनिया पाउडर के बैच नंबर AS-159 के लिए रिकॉल के निर्देश दिए गए. विभाग का कहना है कि जहां भी खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसमें लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई, खाद्य सामग्री को नष्ट करना एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई शामिल है. नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित फर्मों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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