अजमेर में दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
अजमेर में दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा अजमेर की पॉक्सो कोर्ट नंबर दो ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम से पीड़ित बहनों को 12 लाख रुपए दिलाने के आदेश भी दिए. Published : June 9, 2026 at 7:13 PM IST अजमेर: श…

सौजन्य से:- ETV Bharat
अजमेर में दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
अजमेर की पॉक्सो कोर्ट नंबर दो ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम से पीड़ित बहनों को 12 लाख रुपए दिलाने के आदेश भी दिए.
Published : June 9, 2026 at 7:13 PM IST
अजमेर: शहर की पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 ने दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी ठहराया एवं 20 साल की सजा सुनाई. कोर्ट ने पीड़िता प्रतिकर स्कीम से दोनों पीड़िताओं को 12 लाख रुपए दिलवाने के भी आदेश दिए.
विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया कि 3 जनवरी 2025 को पीड़िताओं के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पिता का आरोप था कि दोनों नाबालिग बहनों को आरोपी बहला फुसलाकर साथ ले गया, जहां दोनों से दुष्कर्म किया. घटना के समय दोनों बहनों में एक की उम्र 16 और दूसरी की 10 वर्ष थी. पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने 9 अप्रैल 2025 को कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया.
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तिवारी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 15 गवाह और 31 दस्तावेज पेश किए. इस आधार पर पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने 137(2) बीएनएस में 5 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. इसके अलावा धारा 127 (3) में 2 वर्ष कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 5 (जे) ii/6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया. कोर्ट ने अजमेर विधिक प्राधिकरण से प्रतिकर स्कीम से दोनों पीड़िताओं को 30 फीसदी राशि नगद और शेष बैंक खाते में डालने के निर्देश दिए.
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