राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, तीन सप्ताह में बताना होगा बीसलपुर बांध का पानी कितने जिलों में सप्लाई हो रहा है
राजस्थान हाईकोर्ट ने पेयजल की किल्लत और जल संरक्षण से जुड़े मामले में सुनवाई की. अदालत ने सरकार से तीन सप्ताह में बताने को कहा कि बीसलपुर बांध का पानी कितने जिलों में पेयजल के लिए सप्लाई हो रहा है

सौजन्य से:- ETV Bharat
हाईकोर्ट ने कहा- राज्य सरकार तीन सप्ताह में बताएं बीसलपुर से कितने जिलों को हो रहा पानी सप्लाई
सरकार ने कहा कि गत सुनवाई पर अदालत ने इस बिंदु पर सरकार से जानकारी मांगी थी. इसे पेश करने के लिए समय दिया जाए.
Published : July 22, 2026 at 8:44 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पेयजल की किल्लत और जल संरक्षण से जुड़े मामले में सुनवाई की. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में यह बताने को कहा कि बीसलपुर बांध का पानी कितने जिलों में पेयजल के लिए सप्लाई हो रहा है. कोर्ट ने पूछा कि बीसलपुर बांध के पानी का वितरण कितने जिलों में होना चाहिए. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा कि हर घर में पेयजल पहुंचाने की क्या स्थिति है.
एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश जल संरक्षण के मुद्दे पर पूर्व में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए. राज्य सरकार ने कहा कि गत सुनवाई पर अदालत ने इस बिंदु पर सरकार से जानकारी मांगी थी. इसे पेश करने के लिए समय दिया जाए.
पढ़ें: रामगढ़ बांध मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, अफसरों की कोर्ट में पेशी के आदेश
उधर, न्याय मित्र प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि प्रदेश में पानी की किल्लत बनी हुई है. अदालत की ओर से मांगे जाने पर भी सरकार ने अभी तक जानकारी नहीं दी है. हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गत 22 अप्रैल को मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था. उन जिलों में पानी के स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने की योजना के बारे में जानकारी मांगी थी, जहां पानी की कमी है और लोगों को कई किलोमीटर दूर पानी के लिए चलना पड़ता है.
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