गिरफ्तार आरोपियों के फोटो शेयर नहीं करेगी राजस्थान पुलिस, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुए आदेश
गिरफ्तार आरोपियों के फोटो शेयर नहीं करेगी राजस्थान पुलिस, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुए आदेश राजस्थान पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के फोटो-वीडियो सोशल मीडिया या मीडिया से शेयर नहीं करेगी. हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों क…

सौजन्य से:- ETV Bharat
गिरफ्तार आरोपियों के फोटो शेयर नहीं करेगी राजस्थान पुलिस, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुए आदेश
राजस्थान पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के फोटो-वीडियो सोशल मीडिया या मीडिया से शेयर नहीं करेगी. हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद एसओपी जारी.
Published : January 22, 2026 at 11:28 AM IST
जयपुर: राजस्थान में गिरफ्तार आरोपियों के फोटो और वीडियो अब पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मीडिया से शेयर नहीं करेगी. हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद अब पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ मानवीय, सभ्य और विधि-सम्मत व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा और ऐसे आरोपियों को अपमानजनक हालत में मीडिया के समक्ष पेश नहीं किया जाएगा. इस संबंध में एडीजी (क्राइम) हवा सिंह घुमरिया ने जयपुर व जोधपुर पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक आदेश जारी किया है.
हाईकोर्ट के निर्णय के बाद एसओपी जारी: हवा सिंह घुमरिया ने इस आदेश में राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर के 20 जनवरी 2026 को पारित निर्णय का हवाला देते हुए गिरफ्तार आरोपियों की निजता के अधिकार के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है. इसमें गिरफ्तार आरोपी के साथ मानवीय, सभ्य और विधिसम्मत व्यवहार सुनिश्चित करने को कहा गया है. वहीं, आरोपियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित हालत में प्रदर्शित करने या अपराधी की तरह पेश नहीं करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.
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आरोपियों के बारे में शब्दों के चयन का भी रखेंगे ध्यान: इस एसओपी में कहा गया है कि गिरफ्तार आरोपियों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया, पुलिस के आधिकारिक या अनौपचारिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किए जा सकेंगे और मीडिया से भी साझा नहीं किए जाएंगे. इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी को मीडिया के सामने अपमानजनक हालत में पेश नहीं किया जाएगा. पुलिस की ब्रीफिंग में भी गिरफ्तार आरोपियों के संबंध में शब्दों का प्रयोग सावधानीपूर्वक और गरिमा को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा.
कमजोर वर्ग के साथ बरती जाए संवेदनशीलता: हिरासत के दौरान आरोपी को बैठाने, ले जाने और रखने की व्यवस्था भी सुरक्षित की जाएगी. इस एसओपी में महिलाओं, बुजुर्गों, युवतियों और कमजोर वर्ग के साथ अतिरिक्त संवेदनशीलता बरतने के भी निर्देश जारी किए गए हैं. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने 20 जनवरी 2026 को अपने एक फैसले में गिरफ्तार आरोपियों के साथ बर्ताव को लेकर एहतियात बरतने के पुलिस को निर्देश दिए हैं.
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