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विदेशी मेडिकल छात्रों को वेतन दे राजस्थान सरकार

विदेशी मेडिकल छात्रों को वेतन दे राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी को विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को स्टाइपेंड न देने के कारण बताने का आदेश दिया है। राजस्थान सरकार को भी छात्रों को दो हफ्तों में वेतन देने के लिए कहा गय…

Hindustan के अनुसार17 सितंबर 2026 को 03:04 pm बजे
विदेशी मेडिकल छात्रों को वेतन दे राजस्थान सरकार

सौजन्य से:- Hindustan

विदेशी मेडिकल छात्रों को वेतन दे राजस्थान सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी को विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को स्टाइपेंड न देने के कारण बताने का आदेश दिया है। राजस्थान सरकार को भी छात्रों को दो हफ्तों में वेतन देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न होने पर राज्य के सचिव को तलब किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) को एक हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि कुछ कॉलेजों में विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट को स्टाइपेंड (वेतन) क्यों नहीं दिया जा रहा है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने राजस्थान सरकार से भी कहा कि वह दो हफ्ते में छात्रों को वेतन दे। शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो राज्य के सचिव को कोर्ट में तलब किया जाएगा। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील तन्वी दुबे ने एक चार्ट पेश किया जिसमें बताया गया कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट को कोई स्टाइपेंड नहीं दे रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि एनएमसी का ही एक सर्कुलर है जिसमें कहा गया है कि भारतीय और विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट के बीच समानता होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई दो हफ़्ते बाद के लिए तय की है।

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