होमराजनीतिजयपुर पोलो ग्राउंड खाली करने के केंद्र सरकार के नोटिस के खिलाफ सुनवाई टली
राजनीति

जयपुर पोलो ग्राउंड खाली करने के केंद्र सरकार के नोटिस के खिलाफ सुनवाई टली

दिल्ली हाईकोर्ट ने जयपुर पोलो ग्राउंड खाली करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसे वकीलों की हड़ताल के चलते टाला गया.

ETV Bharat के अनुसार14 जुलाई 2026 को 12:06 pm बजे
जयपुर पोलो ग्राउंड खाली करने के केंद्र सरकार के नोटिस के खिलाफ सुनवाई टली

सौजन्य से:- ETV Bharat

जयपुर पोलो ग्राउंड को खाली करने के केंद्र सरकार के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली

दिल्ली हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई टली है.

Published : July 14, 2026 at 5:05 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड का परिसर खाली करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दिया है. सुनवाई हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल की वजह से टली है. जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की बेंच ने अब मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त करने का आदेश दिया है.

इसके पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि जयपुर पोलो ग्राउंड का केवल सीमांकन किया जा रहा है और टर्फ में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है. जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की बेंच ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के आदेश की प्रति कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया था.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता इंडियन पोलो एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार ग्राउंड की खुदाई करा रही है और इसे ही सीमांकन कह रही है. इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने कहा था कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से अंतिम आदेश आ गया है. याचिकाकर्ता को इसकी कॉपी रिकॉर्ड में लाना चाहिए और उसे चुनौती देनी चाहिए.

तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अब ट्रायल कोर्ट ने अंतिम आदेश दे दिया है तो उसे रिकॉर्ड पर लाइए. इस पर कीर्तिमान सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ग्राउंड पर पोल खड़ा कर रही है और उससे छेड़छाड़ कर रही है, तब आशीष दीक्षित ने कहा कि वहां केवल सीमांकन किया जा रहा है. टर्फ से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है. पोलो ग्राउंड को कोई क्षति नहीं हो रही है.

बता दें कि इसके पहले 29 जून को वेकेशन बेंच के समक्ष केंद्र सरकार ने कहा था कि वो जयपुर पोलो ग्राउंड के परिसर का केवल सीमांकन करेगा और वहां के टर्फ की खुदाई नहीं करेगा. इंडियन पोलो एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि किसी भी तरह के डेमोलिशन, खुदाई या जयपुर पोलो ग्राउंड में बदलाव करने से रोका जाए.

ये भी पढ़ें:

Powered by Reporting Rajasthan Files

संबंधित ख़बरें