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सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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कोर्ट आदेश के बाद भी पेंशन को तरस रहे होटल जयपुर अशोक के रिटायर्ड कर्मचारी
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भारतीय पर्यटन विकास निगम से संचालित बनीपार्क स्थित होटल जयपुर अशोक सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी उच्च पेंशन और पीएफ बकाया के हक के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद ईपीएफओ उच्च पेंशन नहीं दे रहा है।
कर्मचारियों ने बताया कि साल 2018 में उच्च पेंशन की मांग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 17 सितंबर 2025 को कोर्ट ने सभी पात्र कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने का आदेश दिया था। मामले की कानूनी प्रक्रिया के दौरान 5 याचिकाकर्ता रिटायर कर्मचारियों का निधन भी हो गया। आदेश के एक साल बीत जाने के बाद भी ईपीएफओ द्वारा केवल न्यूनतम 1000 से 2500 रुपए ही दिए जा रहे हैं। इस मामले में रिटायर कर्मचारियों ने अवमानना याचिका दायर की है।
वर्ष 1978 से 1982 के बीच का पीएफ बकाया राशि 1,58,000 रुपए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर होटल द्वारा ईपीएफओ में जमा कराया जा चुका है, लेकिन पात्र कर्मचारियों की सूची जारी न होने और आईटीडीसी प्रबंधन द्वारा उचित जवाब न देने के कारण कर्मचारी तरस रहे है।
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