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राजस्थान पुलिस के रिकॉर्ड में दलित शब्द के उपयोग पर रोक: क्या है पीछे की कहानी?

राजस्थान पुलिस के रिकॉर्ड में अब नहीं होगा दलित शब्द का उपयोग। राज्य सरकार के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने जारी पत्र में सरकारी दस्तावेजों में अनुसूचित जाति शब्द का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।

Jagran के अनुसार11 जुलाई 2026 को 04:09 am बजे
राजस्थान पुलिस के रिकॉर्ड में दलित शब्द के उपयोग पर रोक: क्या है पीछे की कहानी?

सौजन्य से:- Jagran

राजस्थान पुलिस के रिकॉर्ड में दलित शब्द के उपयोग पर रोक, नया सर्कुलर जारी

राजस्थान पुलिस के रिकॉर्ड में अब दलित शब्द नहीं लिखा जाएगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी एक पत्र में सरकारी दस्तावेज और आधिकारिक पत्राचार में अनुसूचित ...और पढ़ें

HighLights

- अब पूरी तरह से हिंदी में अनुसूचित जाति शब्द लिखा जाएगा

- सरकारी फाइलों, अभिलेखों सहित सभी अधिकारिक दस्तावेज में दलित नाम नहीं होगा

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान पुलिस के रिकॉर्ड में अब दलित शब्द नहीं लिखा जाएगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी एक पत्र में सरकारी दस्तावेज और आधिकारिक पत्राचार में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दलित शब्द का उपयोग करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

अब पूरी तरह से हिंदी में अनुसूचित जाति शब्द लिखा जाएगा। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विविध प्रकोष्ठ) की ओर से इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षकों सहित संबंधित अधिकारियों को यह पत्र भेजा गया है।

पत्र में राज्य सरकार के गृह विभाग और केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी पूर्व निर्देशों का हवाला दिया गया है।

निर्देश के अनुसार, सरकारी फाइलों, अभिलेखों सहित सभी अधिकारिक दस्तावेज में अनुसूचित जाति शब्द लिखा जाएगा।

अंग्रेजी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस शब्द का उपयुक्त अनुवाद इस्तेमाल किया जाएगा। विविध प्रकोष्ठ में तैनात पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव ने बताया कि पिछले सप्ताह जारी किए गए निर्देश का पालन निश्चित रूप से करने के लिए कहा गया है।

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