अजमेर कोर्ट का फैसला: 10 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
अजमेर कोर्ट का फैसला: 10 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा POCSO कोर्ट ने 10 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष की सजा है. साथ ही 20 हजार का जुर्माना लगाया. Published : July 10, 2026…

सौजन्य से:- ETV Bharat
अजमेर कोर्ट का फैसला: 10 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
POCSO कोर्ट ने 10 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष की सजा है. साथ ही 20 हजार का जुर्माना लगाया.
Published : July 10, 2026 at 5:51 PM IST
अजमेर: 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अजमेर की पोक्सो एक्ट मामले विशेष कोर्ट संख्या दो ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपये के दंड से दंडित किया है. यह घटना 19 फरवरी 2025 को हुई थी. अजमेर की पोक्सो एक्ट मामले की विशेष कोर्ट संख्या 2 में विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाने में 19 फरवरी 2025 को मुकदमा दर्ज करवाया था.
पड़ोसी ने किया दुष्कर्म: पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसकी बेटी घर में गुमसुम रहती थी, तब उसकी मां ने उससे बातचीत की, तब बेटी ने मां को बताया कि पड़ोस में रहने वाले चोटी वाले अंकल उसे इशारा करके अपनी छत पर बुलाया करते थे और 5 रुपए का नोट या टॉफी का लालच देकर गंदी हरकतें करते थे. इस प्रकरण में पुलिस ने 12 मई 2025 को कोर्ट में चालान पेश किया. उस वक्त पीड़िता की उम्र 10 वर्ष की थी और वह कक्षा चौथी में पढ़ती थी.
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16 गवाह और 42 दस्तावेज पेश किए: संजय तिवारी ने बताया कि कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों के बयान और 42 दस्तावेज पेश किए गए. कोर्ट ने इस आधार पर आरोपी को दोषी माना और उसे शुक्रवार को धारा 5 (एम)/6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए अर्थ दंड से भी दंडित किया है. उन्होंने बताया कि अर्थ दंड नहीं देने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 6 लाख रुपए देने के भी आदेश दिए हैं। इनमें 20 प्रतिशत राशि नगद और 80 प्रतिशत बैंक खाते में एफडी के रूप में जमा करवाई जाएगी.
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