राजस्थान मिल की जमीन विवाद में पालिका के खिलाफ फैसला: कोर्ट ने बेचान-ट्रांसफर पर लगाई रोक, पार्क की जमीन का उपयोग बदलने पर भी रोक - Ramganj Mandi News
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सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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राजस्थान मिल की जमीन विवाद में पालिका के खिलाफ फैसला:कोर्ट ने बेचान-ट्रांसफर पर लगाई रोक, पार्क की जमीन का उपयोग बदलने पर भी रोक
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राजस्थान मिल की भूमि और वहां प्रस्तावित पार्क को लेकर विवाद में सिविल न्यायालय ने फैसला सुनाया। सिविल न्यायाधीश मानसी राजपूत ने नगर पालिका रामगंजमंडी के खिलाफ दायर दीवानी वाद में वादी पक्ष के हक में फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि के बेचान और हस्तांतरण
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि भूमि के मौजूदा उपयोग या उसकी प्रकृति में बिना कानूनी प्रक्रिया के कोई बदलाव नहीं किया जाए।
न्यायालय ने स्थायी निषेधाज्ञा के दावे को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि विवादित भूमि को किसी भी व्यक्ति के पक्ष में बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा भूमि के वर्तमान उपयोग या प्रकृति में भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि इसके लिए मास्टर प्लान, सक्षम प्राधिकारी के आदेश और कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता।
पार्क के लिए आरक्षित जमीन पर भी कोर्ट की टिप्पणी
न्यायालय ने पूर्ववर्ती मास्टर प्लान में पार्क के लिए आरक्षित भूमि के उपयोग में बदलाव को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसी भूमि का उपयोग बदलने के लिए वैधानिक प्रक्रिया के साथ व्यापक लोकहित का पालन करना जरूरी है।
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