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राजस्थान: एक लाख रुपये से अधिक की हो गई ठगी तो पुलिस लेगी आपकी टेंशन, डीजीपी का नया आदेश जानिए

राजस्थान पुलिस की ओर से साइबर ठगी के केस में बड़ी अपडेट मिली है। पुलिस के अनुसार अब एक लाख रुपये या उससे अधिक की ऑनलाइन ठगी पर ई-जीरो एफआईआर दर्ज होगी। जयपुर: राजस्थान में एक लाख रुपये या इससे अधिक राशि की ऑनलाइन ठगी की…

Navbharat Times के अनुसार24 जुलाई 2026 को 04:10 am बजे
राजस्थान: एक लाख रुपये से अधिक की हो गई ठगी तो पुलिस लेगी आपकी टेंशन, डीजीपी का नया आदेश जानिए

सौजन्य से:- Navbharat Times

राजस्थान पुलिस की ओर से साइबर ठगी के केस में बड़ी अपडेट मिली है। पुलिस के अनुसार अब एक लाख रुपये या उससे अधिक की ऑनलाइन ठगी पर ई-जीरो एफआईआर दर्ज होगी।

जयपुर: राजस्थान में एक लाख रुपये या इससे अधिक राशि की ऑनलाइन ठगी की शिकायत मिलने पर अब स्वतः 'ई-जीरो प्राथमिकी' दर्ज होगी। अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था 23 जुलाई से लागू हो गई। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन वित्तीय अपराधों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने निर्णय लिया है कि अब एक लाख रुपये या उससे अधिक की ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत पर ई-जीरो प्राथमिकी स्वतः दर्ज होगी।

पूरे राज्य में प्रभावी हुई नई व्यवस्था

इसके अनुसार यह नई व्यवस्था आज से पूरे राज्य में प्रभावी कर दी गई। डीजीपी शर्मा ने इस संबंध में राज्य के समस्त पुलिस अधीक्षकों व पुलिस आयुक्तों को संशोधित व्यवस्था के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए परिपत्र जारी कर हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों एवं साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि पीड़ितों को तत्काल कानूनी संरक्षण मिल सके और ठगी की राशि को शीघ्र 'फ्रीज' कर अपराधियों तक तेजी से पहुंचा जा सके।

पहले पांच लाख से अधिक पर होती थी FIR

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर अपराध) वी.के.सिंह ने बताया कि इससे पहले राजस्थान में पांच लाख रुपये या उससे अधिक की ऑनलाइन वित्तीय ठगी के मामलों में 'ई-प्राथमिकी' की व्यवस्था लागू थी। अब इसकी सीमा घटाकर एक लाख रुपये कर दी गई है, जिससे अधिक संख्या में पीड़ितों को तत्काल कानूनी सहायता मिल सकेगी।

नई व्यवस्था के तहत 'आई4सी' के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930) और सीसीटीएनएस प्रणाली को एकीकृत किया गया है। अब एक लाख रुपये या उससे अधिक की ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज होते ही संबंधित राज्य स्तरीय साइबर पुलिस थाने में स्वतः 'ई-जीरो प्राथमिकी' दर्ज हो जाएगी।

हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें

'ई-जीरो प्राथमिकी' मिलते ही पुलिस बिना शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा किए बैंक खातों से लेन-देने पर रोक लगाने और सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य डिजिटल साक्ष्य जुटाने जैसी आवश्यक कानूनी कार्रवाई तुरंत शुरू करेगी, ताकि साइबर अपराधियों पर शीघ्र शिकंजा कसा जा सके। उन्होंने इस तरह की साइबर ठगी के शिकार लोगों से तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करने की अपील की है।

लेखक के बारे मेंखुशेंद्र तिवारीखुशेंद्र तिवारी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में राजस्थान के लिए कवर करते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों की राजनीति की खबरें कवर करते हैं। खुशेंद्र तिवारी पत्रकारिता की शुरुआत समाचार पत्र से की। बीते 6 सालों से डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में कुल 15 सालों का अनुभव है। समाचार पत्र में पहले रिपोर्टिंग और बाद में डेस्क पर काम किया। साल 2020 से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में कार्यरत । राजस्थान की राजनीति, सामाजिक और अपराध की खबरें कवर करता हैं । डेस्क के साथ-साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है । अभी तक राजनीति, क्राइम, करंट अफेयर, शिक्षा और कला जैसे विषयों पर काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय की है। प्रिंट में काम करने के बाद पिछले छह साल से डिजिटल में नए एक्सपीरियंस के साथ लर्निंग जारी है।

विशेषता: ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्ल, आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशन और अपराध की खबरों में विशेष दिलचस्पी है। बड़े घटनाक्रमों पर अलग-अलग एंगलों से खबरें लिखना। ओपिनियन लिखना।

पत्रकारिता का अनुभव: पत्रकारिता में कुल 15 सालों का अनुभव है। पत्रकारिता में दिलचस्पी और शुरुआत अखबारों में छोटे- छोटे लेख भेजकर की। इसके बाद इसी क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कर विधिवत रूप से राजस्थान पत्रिका में फील्ड रिपोर्टिंग की। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर, इसके बाद एजुकेशन की फील्ड में काम किया। \ रिपोर्टिंग के बाद डेस्क के अनुभव को भी समझा।... और पढ़ें

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