जयपुर: CM काफिले के दौरान खौलते पानी से झुलसी थी युवती, अब खटखटाया HC का दरवाजा
जयपुर: CM काफिले के दौरान खौलते पानी से झुलसी थी युवती, अब खटखटाया HC का दरवाजा जयपुर में सीएम भजनलाल के काफिले के दौरान पुलिस कार्रवाई में खौलते पानी से झुलसी मोमोज विक्रेता रेशू गुप्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.…

सौजन्य से:- ABP News
जयपुर: CM काफिले के दौरान खौलते पानी से झुलसी थी युवती, अब खटखटाया HC का दरवाजा
जयपुर में सीएम भजनलाल के काफिले के दौरान पुलिस कार्रवाई में खौलते पानी से झुलसी मोमोज विक्रेता रेशू गुप्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अदालत ने वादाखिलाफी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले के दौरान पुलिस की कार्रवाई में खौलते पानी से झुलसी मोमोज बेचने वाली यूपी की युवती रेशू गुप्ता ने अब इंसाफ के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. रेशू ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई, मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने, सरकारी खर्च पर इलाज और भरण-पोषण के लिए उचित मुआवजे की मांग की है.
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में जस्टिस मनीष शर्मा की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. गृह विभाग को अब तक की गई कार्रवाई और पीड़िता को दी गई मदद का पूरा ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
क्या कहा गया याचिका में
याचिका में कहा गया है कि इस मामले में जयपुर पुलिस ही आरोपी है और वही इसकी जांच कर रही है. ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती. इसलिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से बाहर की एसआईटी से जांच कराने और हाईकोर्ट से जांच की मॉनिटरिंग कराने की मांग की गई है.
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नहीं मिली ठोस मदद
रेशू की ओर से यह भी कहा गया कि घटना के बाद सरकार ने मुफ्त इलाज, भरण-पोषण के लिए सरस डेयरी का बूथ आवंटित करने और उचित मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक उसे कोई ठोस मदद नहीं मिली. गंभीर रूप से झुलसी रेशू के इलाज में लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं. करीब 6 महीने के इलाज के बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी होनी है, लेकिन परिवार की इकलौती कमाऊ सदस्य होने के कारण उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.
19 जून को हुई थी घटना
रेशू गुप्ता के साथ यह घटना 19 जून को जयपुर के जगतपुरा इलाके में हुई थी. उस दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला वहां से गुजरना था. काफिले के निकलने से पहले पुलिसकर्मियों ने रेशू को मोमोज का ठेला तुरंत हटाने को कहा. रेशू ने खौलता पानी होने की बात कहते हुए कुछ पल की मोहलत मांगी. आरोप है कि इससे नाराज पुलिसकर्मियों ने ठेला पलटने की कोशिश की, जिसके दौरान खौलता हुआ पानी रेशू के ऊपर गिर गया और वह गंभीर रूप से झुलस गई.
पीड़िता की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट की अधिवक्ता सौम्या दुबे और राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता नमन पारीक पैरवी कर रहे हैं. अधिवक्ता सौम्या दुबे के मुताबिक, कोर्ट से यह भी मांग की गई है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर ऐसी सख्त कार्रवाई हो, जिससे वीआईपी कल्चर के नाम पर भविष्य में किसी आम नागरिक को इस तरह प्रताड़ित न किया जाए.
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