राजस्थानः कन्हैया लाल मर्डर केस में 5 आरोपियों HC से झटका, जमानत याचिका खारिज
राजस्थानः कन्हैया लाल मर्डर केस में 5 आरोपियों HC से झटका, जमानत याचिका खारिज उदयपुर के चर्चित कन्हैया लाल मर्डर केस के आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उच्च न्यायालय ने हत्याकांड के सभी 5 आरोपियों की ज…

सौजन्य से:- ABP News
राजस्थानः कन्हैया लाल मर्डर केस में 5 आरोपियों HC से झटका, जमानत याचिका खारिज
उदयपुर के चर्चित कन्हैया लाल मर्डर केस के आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उच्च न्यायालय ने हत्याकांड के सभी 5 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
उदयपुर के चर्चित कन्हैया लाल टेलर मर्डर केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों को बड़ा झटका दिया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने NIA मामले में पांचों आरोपियों की जमानत अपीलें खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से आरोपियों की बड़ी आपराधिक साजिश में भूमिका सामने आती है. अदालत ने जमानत देते समय आतंकवाद की प्रकृति और उसके समाज पर पड़ने वाले असर को लेकर भी तल्ख टिप्पणी की.
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह मामला केवल किसी एक व्यक्ति की हत्या तक सीमित नहीं है. अभियोजन के अनुसार हत्या की घटना को रिकॉर्ड किया गया और उसका प्रसार कर लोगों में भय और आतंक पैदा करने की कोशिश की गई. कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद सिर्फ किसी व्यक्ति के शरीर पर हमला नहीं है, बल्कि इसका असर समाज और देश की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा तक पहुंच सकता है.
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अदालत ने यह भी कहा कि आतंकवाद का मकसद कानून के राज की जगह डर का माहौल पैदा करना हो सकता है. इसी वजह से ऐसे मामलों को सामान्य व्यक्तिगत अपराध की तरह नहीं देखा जा सकता.
'हर आरोपी की भूमिका अलग-अलग देखना जरूरी'
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि UAPA की धारा 43D(5) के तहत सभी आरोपियों को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता. प्रत्येक आरोपी की भूमिका, उसके खिलाफ मौजूद सामग्री और कथित गैरकानूनी गतिविधि से उसके संबंध को अलग-अलग देखना जरूरी है. हालांकि, कोर्ट ने चार्जशीट और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री देखने के बाद कहा कि मौजूदा पांचों आरोपियों के खिलाफ बड़ी आपराधिक साजिश में प्रथमदृष्टया मामला बनता है.
Article 21 का अधिकार भी देखा, लेकिन जमानत नहीं
अदालत ने संविधान के Article 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को भी महत्वपूर्ण माना. K.A. Najeeb और Syed Iftikhar Andrabi के सिद्धांतों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक ट्रायल पूरा नहीं होने की स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
अदालत ने साफ किया कि Article 21 के आधार पर UAPA की धारा 43D(5) की कानूनी शर्त अपने आप खत्म नहीं हो जाती. इस मामले में ट्रायल आगे बढ़ रहा है, इसलिए लंबे समय से जेल में रहने का आधार जमानत देने के लिए पर्याप्त नहीं है.
पांचों आरोपियों की जमानत क्यों खारिज हुई?
NIA ने कहा कि मौजूदा पांचों आरोपियों की भूमिका उन सह-आरोपियों से अलग है, जिन्हें पहले जमानत मिली थी. अभियोजन के अनुसार इन आरोपियों की भूमिका चार्जशीट में अलग-अलग दर्ज है. एक सह-आरोपी को नाबालिग होने के आधार पर जमानत मिली थी, इसलिए उस आधार पर इन पांचों को समान लाभ नहीं दिया जा सकता.
कोर्ट ने मामले की गंभीरता, आरोपियों की कथित विशिष्ट भूमिका, बड़ी आपराधिक साजिश और ट्रायल की स्थिति को देखते हुए पांचों को जमानत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने 2024 में NIA विशेष अदालत के जमानत खारिज करने वाले आदेशों को बरकरार रखते हुए पांचों आपराधिक अपीलें खारिज कर दीं.
ट्रायल के फैसले पर कोई असर नहीं
हाईकोर्ट ने साथ ही साफ किया कि जमानत पर फैसला देते समय की गई टिप्पणियां सिर्फ जमानत के सवाल तक सीमित हैं. ट्रायल कोर्ट को इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मामले की सुनवाई करनी होगी और अंतिम फैसला उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही करना होगा.
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