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राजस्थान में 'ड्राई डे' अलर्ट जारी, निकाय चुनाव 2026 के चलते आबकारी विभाग ने जारी किए ये निर्देश

नगर निकाय चुनावों के दौरान मतदान और मतगणना की प्रक्रिया से जुड़ी तिथियों, नियमों, मतदान केंद्रों या 'ड्राई डे' से संबंधित दिशा-निर्देशों की प्रामाणिक जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पोर्टल का अवलोकन करें। इसक…

Navbharat Times के अनुसार27 अगस्त 2026 को 05:28 am बजे
राजस्थान में 'ड्राई डे' अलर्ट जारी, निकाय चुनाव 2026 के चलते आबकारी विभाग ने जारी किए ये निर्देश

सौजन्य से:- Navbharat Times

नगर निकाय चुनावों के दौरान मतदान और मतगणना की प्रक्रिया से जुड़ी तिथियों, नियमों, मतदान केंद्रों या 'ड्राई डे' से संबंधित दिशा-निर्देशों की प्रामाणिक जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पोर्टल का अवलोकन करें। इसके अलावा, आधिकारिक आदेशों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अपडेट्स के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान पोर्टल पर जा सकते हैं।

जयपुर: राजस्थान में आगामी नगर निकाय आम चुनाव 2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। वित्त (आबकारी) विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी माहौल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान और मतगणना के दिनों में संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में 'ड्राय डे ' (Dry Day) घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।

मतदान और मतगणना का पूरा शेड्यूल

चुनाव प्रक्रिया को दो मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। आबकारी नियमों और चुनाव आचार संहिता के तहत प्रत्येक चरण में मतदान समाप्ति से ठीक 48 घंटे पहले शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

प्रथम चरण: 7 सितंबर 2026 को सायं 6 बजे से शुरू होकर 9 सितंबर 2026 को सायं 6 बजे तक (48 घंटे) प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद 9 सितंबर को प्रथम चरण का मतदान होगा।

द्वितीय चरण: 9 सितंबर 2026 को सायं 6 बजे से 11 सितंबर 2026 को सायं 6 बजे तक (48 घंटे) ड्राय डे प्रभावी रहेगा, जिसके बाद 11 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी।

मतगणना दिवस: नगर परिषद और नगरपालिका मुख्यालयों पर 14 सितंबर 2026 को मतगणना के दिन पुनः पूरा दिन 'ड्राय डे ' रहेगा।

इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार ड्राय डे की अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों पर सख्त पाबंदी रहेगी:

शराब दुकानें: संबंधित निकाय सीमाओं में आने वाले सभी देशी और अंग्रेजी शराब के ठेके पूरी तरह बंद रहेंगे।

होटल, बार और पब: रेस्तरां, बार, पब, रिसॉर्ट और क्लबों में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।

अन्य मादक पदार्थ: भांग और ताड़ी की अधिकृत दुकानें भी बंद रखी जाएंगी।

परिवहन और भंडारण: शराब के व्यावसायिक परिवहन और भारी मात्रा में गैर-कानूनी भंडारण पर पूरी रोक रहेगी।

सार्वजनिक सेवन: सार्वजनिक स्थानों, मैरिज गार्डनों या पार्टी वेन्यू पर शराब परोसने या सेवन करने पर सख्त पाबंदी होगी।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

राज्य निर्वाचन आयोग और आबकारी विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और आबकारी अधिकारियों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। यदि इस दौरान कोई भी दुकान खुली पाई जाती है या अवैध तस्करी/जमाखोरी होती है, तो आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ठेका निरस्त करने और अवैध सामग्री जब्त करने के प्रावधान शामिल हैं।

नगर निकाय चुनाव से जुड़ी किसी भी आधिकारिक अपडेट या चुनाव संबंधी नियमों के लिए नागरिक स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान की वेबसाइट देख सकते हैं। वहीं, मतदाता और चुनाव प्रबंधन से संबंधित विस्तृत निर्देशों के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, राजस्थान पोर्टल का रुख किया जा सकता है।

लेखक के बारे मेंखुशेंद्र तिवारीखुशेंद्र तिवारी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में राजस्थान के लिए कवर करते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों की राजनीति की खबरें कवर करते हैं। खुशेंद्र तिवारी पत्रकारिता की शुरुआत समाचार पत्र से की। बीते 6 सालों से डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में कुल 15 सालों का अनुभव है। समाचार पत्र में पहले रिपोर्टिंग और बाद में डेस्क पर काम किया। साल 2020 से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में कार्यरत । राजस्थान की राजनीति, सामाजिक और अपराध की खबरें कवर करता हैं । डेस्क के साथ-साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है । अभी तक राजनीति, क्राइम, करंट अफेयर, शिक्षा और कला जैसे विषयों पर काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय की है। प्रिंट में काम करने के बाद पिछले छह साल से डिजिटल में नए एक्सपीरियंस के साथ लर्निंग जारी है।

विशेषता: ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्ल, आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशन और अपराध की खबरों में विशेष दिलचस्पी है। बड़े घटनाक्रमों पर अलग-अलग एंगलों से खबरें लिखना। ओपिनियन लिखना।

पत्रकारिता का अनुभव: पत्रकारिता में कुल 15 सालों का अनुभव है। पत्रकारिता में दिलचस्पी और शुरुआत अखबारों में छोटे- छोटे लेख भेजकर की। इसके बाद इसी क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कर विधिवत रूप से राजस्थान पत्रिका में फील्ड रिपोर्टिंग की। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर, इसके बाद एजुकेशन की फील्ड में काम किया। \ रिपोर्टिंग के बाद डेस्क के अनुभव को भी समझा।... और पढ़ें

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