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जयपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया डेढ़ लाख का जुर्माना

जयपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया डेढ़ लाख का जुर्माना पीड़िता के पिता ने 19 अगस्त, 2025 को बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. Published : October 2, 2026 at 9:09 PM IST जयपुर: प…

ETV Bharat के अनुसार2 अक्टूबर 2026 को 04:05 pm बजे
जयपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया डेढ़ लाख का जुर्माना

सौजन्य से:- ETV Bharat

जयपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया डेढ़ लाख का जुर्माना

पीड़िता के पिता ने 19 अगस्त, 2025 को बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

Published : October 2, 2026 at 9:09 PM IST

जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी नाबालिग को अपने साथ ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था. पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने 23 साल के अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

सोशल मीडिया से दोस्ती कर नाबालिग से दुष्कर्म: अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया- पीड़िता के पिता ने 19 अगस्त, 2025 को बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त ने उसकी पन्द्रह साल की बेटी से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की थी. जनवरी 2024 में पीड़िता अपनी बहन के साथ गोपालपुरा इलाके में रहती थी. इस दौरान अभियुक्त ने पीड़िता की सोशल मीडिया आईडी के पासवर्ड और मोबाइल नंबर बदल दिए और उस आईडी से रिश्तेदारों को मैसेज करने लगा. इसके बाद अभियुक्त 27 जून, 2025 को पीड़िता को अपने साथ होटल ले गया और उसके साथ संबंध बनाए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो दिन बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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बहस के बाद कोर्ट ने सुनाई सजा: सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में घटना दोहराते हुए कहा कि अभियुक्त के पास उसकी बहन और कई सहेलियों के नंबर भी थे. अभियुक्त ने यह नंबर कई लड़कों को दे दिए. जिससे उन सभी के पास फोन आने लगे. पुलिस ने जब तक अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया, तब तक उसने उसकी बहन का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट भी बना लिया और उसकी कई फोटो वायरल कर दी.

दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि पीड़िता की बड़ी बहन के साथ अभियुक्त की शादी की बात चली थी, लेकिन रिश्ता नहीं हो पाने की वजह से उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.

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