राजस्थान में दो से अधिक संतान वालों को भी मिली बिना अड़चन चुनाव लड़ने की मंजूरी, खत्म हो रहा रोक-थाम का प्रावधान, पढ़ें आदेश

राजस्थान सरकार ने निकाय और पंचायत चुनाव में दो से अधिक संतान वालों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाले प्रावधान को समाप्त करने के लिए 21 जुलाई 2026 को आदेश जारी किया। X के अनुसार, यह आदेश राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24 में संशोधन के कारण हुआ है, जिससे अब दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं।
प्रशासन ने सभी पक्षों से बातचीत के बाद आवश्यक कदम उठाने का फैसला किया। स्थानीय लोगों ने अपनी मांगें रखीं, जबकि अधिकारियों ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया।
सरकार ने संबंधित विभागों को निर्धारित समय में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने इस कदम का स्वागत किया और इसे जनहित में बताया।
अधिकारियों ने कहा कि योजना का लाभ हर तबके तक पहुँचाना प्राथमिकता है। विशेषज्ञों ने इस फैसले को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित मुद्दों का हल निकलेगा।

