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सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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प्रधान, पंच-सरपंच के आरक्षण की लॉटरी 23-24 सितंबर को:26 तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा संभव; पहले 2 बार हो चुकी है स्थगित
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राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षण की स्थगित की गई लॉटरी की नई तारीखों की घोषणा कर दी है। अब प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के आरक्षण की लॉटरी 23 सितंबर को निकाली जाएगी। पंच और सरपंच के आरक्षण की लॉटरी 24 सितंबर को उपखंड स्
पंचायतीराज आयुक्त जोगाराम ने बुधवार देर रात सभी कलेक्टरों को लेटर भेजकर 23 और 24 सितंबर को आरक्षण की लॉटरी निकालने के आदेश दिए हैं।
पहले प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के आरक्षण की लॉटरी 17 सितंबर और पंच, सरपंच की लॉटरी 18 सितंबर को निकाली जानी थी। लेकिन 15 सितंबर को इसे स्थगित कर दिया था। इसे स्थगित करने का कारण शहरी निकाय प्रमुखों का चुनाव बताया था। इससे पहले 16 अगस्त को भी पंचायत चुनाव की लॉटरी को स्थगित कर दिया गया था। तब 18 अगस्त को सरंपचों और वार्ड पंचों की लॉटरी निकाली जानी थी।
लॉटरी के बाद पंचायतीराज चुनाव कार्यक्रम की घोषणा
आरक्षण की लॉटरी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में पंचायतीराज चुनावों के कार्यक्रम की कभी भी घोषणा कर सकता है। आयोग की तैयारियों के अनुसार 26 सितंबर के आसपास चुनाव कार्यक्रम की घोषणा संभव है।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लग जाएगी। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार नवंबर तक स्थानीय निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव करवाने हैं।
पंचायतीराज आयुक्त के आदेश में भी निकाय प्रमुखों के चुनाव की तारीखों का हवाला दिया गया है। इसके अनुसार निकाय अध्यक्षों के चुनाव 21 और उपाध्यक्षों के चुनाव 22 सितंबर तक पूरे हो जाएंगे। ऐसे में पंचायतीरज आरक्षण की लॉटरी 23 और 24 सितंबर को करवाने को कहा है।
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प्रधान, पंच-सरपंच की लॉटरी दूसरी बार स्थगित:दो दिन बाद होनी थी, विभाग का तर्क- कलेक्टरों ने मांग की थी
राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर होने वाली जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच और पंच की लॉटरी को सरकार ने स्थगित कर दिया है। यह लॉटरी 17 और 18 सितंबर को होनी थी। लेकिन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने मंगलवार को आदेश निकाले। (पूरी खबर पढ़ें)
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