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सौजन्य से:- bhaskar.com
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जोधपुर: 220 करोड़ के हाईकोर्ट भवन में घटिया निर्माण:4 आरोपी गिरफ्तार,साल 2024 में दर्ज हुआ था मामला
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जोधपुर स्थित राजस्थान हाई कोर्ट के भवन निर्माण में गड़बड़ियों के मामले में पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की।
पुलिस ने निर्माण कार्य से जुड़े राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (RSRDC) के अधिकारियों और कंपनी के कर्मचारियों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सभी आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
दरअसल, हाईकोर्ट भवन के निर्माण में सामने आई कथित खामियों को लेकर साल 2024 में मामला दर्ज किया गया था।
इन 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों में दो जयपुर के रहने वाले हैं। मामले में जेके इलेक्ट्रिक कांट्रेक्टर जयपुर के प्रोपराइटर रामेश्वरदयाल खण्डेलवाल (59) पुत्र स्व. मोहनलाल खण्डेलवाल, गेटोर रोड, जयपुर और इसी फर्म के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गोपाललाल खण्डेलवाल (54) पुत्र स्व. मोहनलाल खण्डेलवाल,सवाई गेटोर रोड, जयपुर शामिल हैं। इनके साथ ही जितेंद्र शर्मा (55) पुत्र राजा बाबू शर्मा, शोभावतो की ढाणी, सीएचबी जोधपुर और नवीनचंद्र के राय (67) पुत्र किशोरीलाल, सीएचबी जोधपुर को गिरफ्तार किया गया है।
एसीपी हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि हाईकोर्ट भवन निर्माण में खामियों को लेकर वर्ष 2024 में केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
जानिए क्या था पूरा मामला?
मामले की शुरुआत राजस्थान हाई कोर्ट के कोर्ट ऑफिसर सेल में तैनात कर्मचारी शरद जोशी की लिखित शिकायत से हुई।
रिपोर्ट में बताया गया था कि झालामंड स्थित राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन का निर्माण कार्य RSRDC लिमिटेड द्वारा वर्ष 2008 में शुरू किया गया था और दिसंबर 2019 में इसे कंप्लीट किया गया।
लगभग 220 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस भव्य इमारत के रख-रखाव के लिए हर साल 2 करोड़ 20 लाख का भारी-भरकम बजट भी तय था। इसके बावजूद, हैंडओवर के बाद से ही भवन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे और एक के बाद एक हादसों की झड़ी लग गई।
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जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग की निर्माण गुणवत्ता और संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर चल रही स्वतः संज्ञान याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस रेखा बोराणा की खंडपीठ ने सोमवार को करीब तीन घंटे तक सुनवाई की। वहीं डोम एरिया में खतरे की आशंका देखते हुए आम लोगों और एडवोकेट की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। (पूरी खबर पढ़ें)
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